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Rajasthan Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna 2021 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लिस्ट

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कृषि क्षेत्र में फसल उत्पादन को आधुनिक व नई तकनीकों से जोड़कर फसलों को उन्नति प्रदान करने व भारतीय किसानों की आय को सुनिश्चित करने में सहयोग देने के लिए देश के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा सन 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएफबीवाई) प्रारंभ की गई थी। इस योजना के माध्यम से भारत देश के किसान नागरिकों को उनकी फसल में प्राकृतिक कारणों जैसे सूखा, बाढ़, जल-भराव, चक्रवात, ओलावृष्टि, बिजली, आग आदि से हुई खराबी अर्थात विफलता के लिए एक व्यापक बीमा कवर देने का अवसर प्रदान किया जाता है।

यह योजना सभी प्रकार की खाद्य फसलों, तिलहनी फसलों एवं वर्षीय, वाणिज्यिक व बागबानी आदि फसलों के लिए लागू की जा सकती है। इस योजना का संपूर्ण संचालन कृषि मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।


इस योजना के अनुसार खरीफ और रबी फसलों पर बीमा कवर प्रदान किया जाता है। वर्ष 2017 के उपलब्ध आंकड़ो के अनुसार खरीफ फसल के लिए अब तक 3.7 करोड़ किसानों को 3.7 हेक्टेयर जमीन के लिए 1328568.94 करोड़ रूपये की राशि का बीमा कवर दिया जा चुका है।

Rajasthan Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna 2021 के मुख्य उद्देश्य

  1. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कृषि के क्षेत्र में तेज गति से फसलों का उत्पादन करने में सहयोग देने हेतु संचालित की गई है।
  2. इस बीमा योजना का सबसे मुख्य उद्देश्य किसानों की फसलों में हुई अप्रत्याशित घटना से फसलों की हानि अथवा क्षति से पंजीकृत किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।
  3. इस योजना के माध्यम से लगातार खेती को सुनिश्चित करने के लिए किसानों की आय को स्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है।
  4. कृषि के क्षेत्र में चल रही नई और आज के समय की कृषि पद्धतियों से जुड़ने के लिए सभी किसानों को बढ़ावा देना।

Rajasthan Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna 2021 कौन-कौन से जोखिम कवर होते हैं?

यदि कोई फसल सूखा, बाढ़, कीटों और रोग का हमला, प्राकृतिक कारणों से लगी आग, चक्रवात, बिजली, तूफान व ओलावृष्टि आदि द्वारा प्रभावित होती है तो वह फसल बीमा कवर प्राप्त करने की पात्र होगी। इसके साथ ही यदि कोई फसल कटाई के 14 दिन के भीतर ही किसी भी प्राकृतिक दुर्घटना द्वारा बर्बाद हो जाती है तो उस प्रकार की फसलों को भी बीमा कवर के लिए पात्र माना जाएगा।

Rajasthan Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna 2021 पात्रता / किसे कवर किया जा सकता है ?


भारतीय निवासी वे सभी किसान नागरिक जिन्होंने अधिसूचित फसल या फसलों के मौसम के लिए वित्तीय संस्थानों (FI) से मौसमी कृषि संचालन से लोन/ऋण लिया हो अर्थात जो किसान लोन द्वारा फसलों का उत्पादन कर रहे हैं उन्हें अनिवार्यता तौर पर यह बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। इसके अलावा जो किसान बिना ऋण/लोन लिए फसलों का उत्पादन करते हैं उनके लिए यह बीमा कवर वैकल्पिक है।

Rajasthan Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna 2021 फसलों का कवरेज:

फसल बीमा योजना सभी प्रकार की खाद्य फसलों, तिलहनी फसलों एवं वर्षीय, वाणिज्यिक व बागबानी आदि फसलों के लिए लागू की जा सकती है। इस योजना का संपूर्ण संचालन कृषि मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। बीमा कवर द्वारा इन फसलों को ही कवर प्रदान करने का प्रावधान है-

  1. खाद्य फसलें जैसे – सभी प्रकार की दालें, अनाज और बाजरा)।
  2. वार्षिकी और वाणिज्यिक फसलें।
  3. तिलहनी फसलें।

किसानों द्वारा बीमा कम्पनी को देने वाली प्रीमियम की दर:


पीएमएफबीवाई योजना में भाग लेने के लिये ऋणी या गैर-ऋणी किसानों द्वारा बीमा कंपनी को बहुत ही कम राशि का प्रीमियम भुगतान करना पड़ता है। बाकी की राशि राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाती है। बीमा कम्पनी को राशि भुगतान करने हेतु प्रीमियम की दर सभी प्रकार की फसलों के लिए अलग-अलग है जिसमें खरीफ फसल कर लिए किसानों को 2 प्रतिशत का, रबी फसल के लिए 1.5 प्रतिशत का एवं अन्य वार्षिकीय बागबानी व वाणिज्यिक फसलों के लिए 5 प्रतिशत का प्रीमियम भुगतान करना होगा।

Rajasthan Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna 2021 हेतु आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज:


प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हिस्सा लेने के लिए आवेदक के पास कुछ आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए, यदि आवेदक के पास कोई दस्तावेज नही है तो प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो सकती है। ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से आवेदन करने से पहले नीचे दिए गए सभी दस्तावेज तैयार रख लें-

  1. किसान कार्ड / किसान पहचान पत्र
  2. आवेदक का नवीमतम फोटो
  3. फसल शुरू करने वाले दिन की तारीख़
  4. किसी भी बैंक में खाता
  5. पहचान पत्र- आधार कार्ड
  6. राशन कार्ड
  7. खेत का खाता नम्बर या खसरा नम्बर के कागजाद।
  8. किसान का निवास प्रमाण पत्र ( ड्राइविंग लाइसेंस या वोटर आईडी कार्ड या पासपोर्ट)

Rajasthan Berojgari Bhatta 2021 online Form Status Check Karne Keliye Yahan Click KarenClick Here

राजस्थान फसल बीमा योजना 2021 के लिये ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?


कोई भी भारतीय नागरिक यदि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठाना चाहते हैं और आवेदन की सम्पूर्ण पात्रता को पूर्ण करते हैं, वे सभी खरीफ फसल और रबी फसलों के बीमा कवर के लिए आवेदन की अंतिम तिथि तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की तिथियों की जानकारी आप सभी सी.एस.सी. केंद्र द्वारा, इंश्योरेंस कम्पनी या कृषि अधिकारियों द्वारा या फिर पीएमएफबीवाई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर पता कर सकते हैं। आवेदन भरने के इच्छुक नागरिक नीचे दिए गए बिंदुओं का अनुसरण करके ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया को पूर्ण कर सकते हैं-

  1. सबसे पहले आप को पीएमएफबीवाई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है और होमपेज पर दिए गए “Registration” विकल्प पर क्लिक करना है।
  2. Registration विकल्प पर क्लिक करते ही एक नया पेज आएगा जिसमे आपको अपनी समस्त व्यक्तिगत जानकारियां सही-सही भरनी हैं।
  3. जानकारियों को दोबारा चेक करके Submit बटन पर क्लिक करना है, अब आपका खाता खुल चुका है।
  4. आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से पुनः अपने खाते में login करें और अन्य फसल संबंधी जानकारियों को ध्यानपूर्वक सही-सही भरें।
  5. सभी जानकारियों को दोबारा चेक करके submit बटन पर क्लिक करते ही आप इस योजना में सम्मिलित हो जाएंगे।

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राजस्थान फसल बीमा योजना 2021 आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें ?

  1. सबसे पहले आपको पीएमएफबीवाई की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा उसके बाद होमपेज पर दिया गया विकल्प “Application Status” पर क्लिक करें।
  2. Application Status पर क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुल कर आएगा इसमें आपको अपना “Reciept Number” भरना है और उसके साथ ही इमेज में दिया गया कैप्चा कोड भी सही-सही भरना है, सभी जानकारियां चेक करने के बाद सर्च Status बटन पर क्लिक करें।
  3. Search बटन पर क्लिक करते ही आपको अपने आवेदन की नवीनतम स्थिति का पता चल जाएगा।

Rajasthan Pradhan Mantri Fasal Bima Yojna 2021 FAQs

प्रश्न: क्या गैर-ऋणी किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कवर लेने के पात्र होंगे?

उत्तर: हाँ, गैर- ऋणी किसान भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कवर का लाभ ले सकते हैं।

प्रश्न: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना द्वारा किन-किन फसलों के लिए कवर लिया जा सकता है?

उत्तर: यह योजना सभी प्रकार की खाद्य फसलों, तिलहनी फसलों एवं वर्षीय, वाणिज्यिक व बागबानी आदि फसलों के लिए लागू की जा सकती है।

प्रश्न: पीएमएफबीवाई योजना के लिए नामांकन किस माध्यम से किया जा सकता है।

उत्तर: पीएमएफबीवाई योजना के लिए आवेदन फॉर्म ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से भरा जा सकता है।

प्रश्न: किस कारण प्रभावित फसलों पर बीमा कवर मिल सकता है?

उत्तर: यदि कोई फसल सूखा, बाढ़, कीटों और रोग का हमला, प्राकृतिक कारणों से लगी आग, चक्रवात, बिजली, तूफान व ओलावृष्टि आदि द्वारा प्रभावित हुई है तो उस फसल के लिए बीमा कवर मिल सकता है।

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