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Rajasthan SC ST OBC EWS Certificate Rule राजस्थान में एससी एसटी ओबीसी, एमबीसी ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों के लिए भर्तियों को लेकर नए नियम

Rajasthan SC,ST,OBC,EWS Certificate Rule राजस्थान में एससी एसटी ओबीसी, एमबीसी ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों के लिए भर्तियों को लेकर नए नियम: राजस्थान के सरकार के द्वारा आवेदन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि को लेकर प्रमाण पत्र जारी करने से संबंधित नए नियम जारी कर दिए हैं राजस्थान सरकार के द्वारा कार्मिक विभाग ने परिपत्र जारी किया था जिसको लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वीकृति प्रदान कर दी है विभिन्न भर्तियों में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को पात्रता का मूल्यांकन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाएगा।

Rajasthan SC ST OBC EWS Certificate Rule
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राजस्थान में एससी एसटी ओबीसी, एमबीसी ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों के लिए भर्तियों को लेकर नए नियम

राजस्थान में एससी एसटी ओबीसी, एमबीसी ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों के लिए भर्तियों को लेकर नए नियम: विभिन्न भर्तियों में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों की पात्रता का मूल्यांकन आवेदन की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाएगा अंतिम तिथि के पश्चात जारी प्रमाण पत्र के आधार पर अभ्यर्थियों को संबंधित श्रेणी अध्यापक का लाभ नहीं मिलेगा इस संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा सभी विभागों को जारी किए जाने वाली परिपत्र को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने मंजूरी दे दी है।

उल्लेखनीय है कि केंद्र एवं राज्य सरकार के अधीन पदों की भर्तियों में आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों को अपनी श्रेणी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है जिसके आधार पर अभ्यर्थी की श्रेणी के पात्रता का मूल्यांकन किया जाता है आवेदन की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी क पास में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र होना आवश्यक है लेकिन कई प्रकरणों में ऐसा देखा गया है कि एजेंसियों द्वारा अंतिम तिथि के पश्चात अभ्यर्थियों को त्रुटि सुधार के लिए अवसर प्रदान करने पर अभ्यर्थियों द्वारा इसका फायदा उठाकर आवेदन करने की अंतिम तिथि के पश्चात जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाते हैं जिसके बाद यह विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है ऐसे में कार्मिक विभाग द्वारा सभी विभागों को परिपत्र जारी कर निर्देशित किया जाएगा कि आवेदन की अंतिम तिथि के बाद जारी किए गए प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने वाले व्यक्तियों को संबंधित श्रेणी का लाभ नहीं दिया जाएगा।

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