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Rajasthan School Closed 17 जनवरी के बाद भी स्कूल नहीं खुलने की संभावना

Rajasthan School Closed 17 जनवरी के बाद भी स्कूल नहीं खुलने की संभावना: राजस्थान में बड़ते कोरोना को लेकर सरकार ने नए दिशानिर्देश जारी कर दिया है राजस्थान सरकार ने नई पाबंदी लागू की है जो स्कूल कॉलेज शादी विवाह व अन्य चीजों पर लागू होगी सरकार के द्वारा आदेश दिया गया कि जिन विद्यालय महाविद्यालय कोचिंग संस्थान द्वारा छात्रावास का संचालन किया जा रहा है संस्था प्रधान संचालक द्वारा को भी कोरोना उपयुक्त व्यवहार डोज वैक्सीनेशन मास्क का अनिवार्य उपयोग हो 2 गज की दूरी बनाए रखना भी जरूरी है इसके अलावा जयपुर और जोधपुर में बढ़ते हुए कोरोनावायरस के मद्देनजर जयपुर नगर निगम क्षेत्र जोधपुर नगर निगम क्षेत्र के समस्त सरकारी व प्राइवेट विद्यालयों को कक्षा 8 तक की कक्षाएं 17 जनवरी 2022 तक बंद रहेगी।

बच्चे संक्रमण के कारण राजस्थान में 4 जिलों के स्कूल 17 जनवरी तक बंद कर दिए गए हैं कोरोना की रफ्तार को देखते हुए एक्सपर्ट मान रहे हैं कि 17 जनवरी के बाद भी स्कूल नहीं खुल पाएंगे दरअसल शिक्षा विभाग हेल्थ ओल्ड होम डिपार्टमेंट की सिफारिश के आधार पर यह निर्णय लिया गया है संक्रमण बढ़ रहा है तो दोनों विभाग स्कूल खोलने के पक्ष में नहीं है गाइडलाइन तैयार करने वाले शिक्षा निदेशालय के अधिकारी भी मानते हैं कि एक बार फिर से लंबे समय तक स्कूल बंद रह सकते हैं जयपुर व जोधपुर के चार नगर निगम एरिया की स्कूल सरकार ने बंद कर दी हैं बीकानेर हनुमानगढ़ और धौलपुर सहित कुछ जिलों में स्थानीय प्रशासन ने स्कूल बंद करने का निर्णय लिया है।

Rajasthan School Closed
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सरकारी कार्यालयों के लिए निर्देश जारी

नगर निगम नगर पालिका क्षेत्र में स्थित सभी के सरकारी कार्यालयों जहां कर्मचारियों की बैठक व्यवस्था नहीं हो में सामाजिक दूरी बनाए रखना संभव ना हो उन कर्मिको की 50% कार्यालय उपस्थित 50% घर से कार्य करना होगा इस संबंध में सचिवालय स्तर पर प्रशासनिक सचिव विभाग द्वारा विभागाध्यक्ष पर जिला स्तर पर जिला कलेक्टर व जिला मजिस्ट्रेट निर्णय ले सकते हैं।

कोरोना के वर्तमान परिस्थिति के मद्देनजर प्रशासन गांव के संग अभियान शहरों के संग अभियान के अंतर्गत प्रस्तावित शिविर आगामी आदेश तक स्थगित किए जाते हैं,संपूर्ण प्रदेश में प्रतिदिन रात्रि 11:00 बजे से प्रातः 5:00 बजे तक जन अनुशासन कर्फ्यू रहेगा यह आदेश 7 जनवरी 2022 से लागू रहेगा।

शैक्षणिक गतिविधियों व स्कूलों के संबंध में

जिन विद्यालयों महाविद्यालयों विश्वविद्यालय कोचिंग संस्थान द्वारा छात्रावास बनने का संचालन किया जा रहा है वह सभी कोरोना वायरस की गाइडलाइन का पालन करेंगे इसके अलावा जयपुर व जोधपुर में स्थित नगर निगम क्षेत्र में सरकारी व निजी विद्यालय में कक्षा 8 तक के लिए संचालन आगामी दिनांक 17 जनवरी 2022 तक बंद रहेगा इसके साथ ही विद्यालय अपने स्तर पर ऑनलाइन क्लास जारी रख सकते हैं राज्य के जिन जिलों के संबंधित जिला कलेक्टर जिला मजिस्ट्रेट शैक्षणिक गतिविधियों के संबंध में अपने निर्णय ले सकते हैं।

  • 1- जिन विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/कोचिंग संस्थान द्वारा छात्रावास का संचालन किया जा रहा है, संस्था प्रधान/संचालक द्वारा कोविड उपयुक्त व्यवहार (डबल डोज वैक्सीनेशन, मास्क का अनिवार्य उपयोग, दो गज की दूरी, सेेनेटाइजेशन, बंद स्थानों पर उचित वेन्टीलेशन इत्यादि) की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।
  • 2- जयपुर एवं जोधपुर में बढ़ते कोविड संक्रमण के मद्देनजर जयपुर नगर निगम क्षेत्र (ग्रेटर/हैरिटेज) एवं जोधपुर नगर निगम (उत्तर/दक्षिण) के समस्त सरकारी/निजी विद्यालयों में कक्षा 8 तक की नियमित शिक्षण/कोचिंग गतिविधियाें का संचालन आगामी दिनांक 17 जनवरी, 2022 तक बंद रहेगा, परन्तु ऑनलाइन अध्ययन जारी रखा जायेगा। राज्य के अन्य जिलों के सम्बन्धित जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन के सम्बन्ध में अतिरिक्त मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार से चर्चा उपरांत निर्णय ले सकेंगे। कार्यालयों के सम्बन्ध में 
  • 3- नगर निगम एवं नगर पालिका क्षेत्रों के सभी राजकीय कार्यालयों, जहां कर्मचारियों की बैठक व्यवस्था में सोशल डिस्टेंसिंग संभव नहीं हो, उन कार्यालयों में 50 प्रतिशत कार्यालय उपस्थिति तथा 50 प्रतिशत घर से कार्य (Work From Home) के सम्बन्ध में सचिवालय स्तर पर प्रशासनिक सचिव, विभाग स्तर पर विभागाध्यक्ष एवं जिला स्तर पर जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट निर्णय ले सकेंगे। यह आदेश निम्न आवश्यक सेवाओं से सम्बन्धित कार्यालयों पर लागू नहीं होगा ः- जिला प्रशासन, गृह, वित्त, पुलिस, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जेल, होमगार्ड, कन्ट्रोल रूम एवं वॉर रूम, वन एवं वन्य जीव विभाग, आयुर्वेद विभाग, पशुपालन विभाग, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं, सार्वजनिक परिवहन, आपदा प्रबंधन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, नगर निगम, नगर विकास प्रन्यास, जिला परिषद, विद्युत, पेयजल, स्वच्छता, टेलीफोन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा विभाग।
  • 4- समस्त सरकारी एवं निजी कार्यालयों में कोविड उपयुक्त व्यवहार (डबल डोज वैक्सीनेशन, मास्क का अनिवार्य उपयोग, दो गज की दूरी, सेेनेटाइजेशन इत्यादि) की अनुपालना सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी सम्बन्धित कार्यालय अध्यक्ष की होगी।
  • 5- कार्यालय अध्यक्ष द्वारा विशेष योग्यजन/गर्भवती महिला/55 वर्ष या उससे अधिक आयु/पुराने रोगों एवं सहरूग्णता परिस्थितियों से पीड़ित कर्मचारी/अधिकारी को कार्यालय में उपस्थित होने से छूट दी सकेगी, लेकिन उन्हें घर से काम (Work From Home) करना आवश्यक रहेगा।
  • 6- वे कर्मचारी/अधिकारी जो कार्यालय में नहीं आ रहे हैं एवं घर से काम (Work From Home) कर रहे हैं, वे हर समय टेलीफोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों पर उपलब्ध रहेंगे।
  • 7- कार्यस्थल पर किसी भी कार्मिक के कोविड पॉजिटिव या फिर संभावित संक्रमण की स्थिति बनने पर कार्यालय अध्यक्ष द्वारा कार्यालय कक्ष को 72 घंटे के लिए बंद किया जा सकेगा एवं सम्बन्धित कार्यालय कक्ष के अन्य कर्मचारियों को घर से कार्य करने की अनुमति प्रदान की जायेगी।
  • अन्य दिशा-निर्देश
  • 8- कोविड की वर्तमान परिस्थितियों के मद्देनजर प्रशासन गांव के संग एवं प्रशासन शहरों के संग अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित शिविर आगामी आदेशों तक स्थगित रहेंगे।9- संपूर्ण प्रदेश में प्रतिदिन रात्रि 11ः00 बजे से प्रातः 05ः00 बजे तक जन अनुशासन कफ्र्यू रहेगा।

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