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EWS Certificate Validity 3 Years ईडब्ल्यूएस आरक्षण सर्टिफिकेट की वैधता 3 साल तक की गई यह है नए नियम

EWS Certificate Validity 3 Years ईडब्ल्यूएस आरक्षण सर्टिफिकेट की वैधता 3 साल तक की गई यह है नए नियम: ईडब्ल्यूएस आर्थिक कमजोर वर्ग सर्टिफिकेट की वैधता 3 साल तक कर दी गई है देश में 2019 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले सरकार की तरफ से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण दिया गया था इस आरक्षण को देने के बाद इसके लिए सर्टिफिकेट होना जरूरी है जिसकी वैधता 1 साल थी लेकिन अब राजस्थान सरकार ने इस सर्टिफिकेट की वैधता बढ़ाकर 3 साल कर दी गई है जिसके लिए आपको एक शपथ पत्र देना होगा यानी आपका एक ही सर्टिफिकेट 3 साल तक वैलिड रहेगा शर्त यह है आपकी इनकम व जमीन व शर्तें सर्टिफिकेट बनाया है उसी साल के अनुसार अगले साल 3 साल तक रही हो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए 3 साल के लिए आदेश व शपथ पत्र सहित संपूर्ण जानकारी नीचे दी गई है।

EWS Certificate Validity 3 Years
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EWS Certificate Validity 3 Years

राज्य के आर्थिक कमजोर वर्गो (EWS) (अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों के अतिरिक्त )के व्यक्तियों को राज्य सेवाओं एवं राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश हेतु 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। उक्त आरक्षण का लाभ प्रदत किये जाने की दृष्टि से आर्थिक कमजोर वर्ग (EWS) के व्यक्तियों को Income & Asset Certificate जारी करने के संबध में राज्य सरकार द्वारा परिपत्र क्रमांक 14278 दिनांक 12.03.2019 एवं समसंख्यक परिपत्र क्रमांक 62865 दिनांक 22.10.2019 जारी किया गया।

EWS Certificate Validity 3 Years
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अभी इस तरह से 3 साल तक ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लागू रहेगा

उक्त परिपत्रों में व्यादिष्ट प्रावधानों के अनुसार Income & Asset Certificate एक वर्ष के लिये मान्य होता है, जिसके कारण आर्थिक कमजोर वर्गो (EWS) के व्यक्तियों को प्रत्येक वर्ष Income & Asset Certificate जारी करवाना पडता है जिससे उक्त वर्ग के व्यक्तियों को कठिनाईयों का सामना करना पड़ता हैं। राज्य के उक्त वर्ग के नागरिकों के हित को दृष्टिगत रखते हुये समस्त संबधित प्राधिकारियों के लिये यह विनिर्दिष्ट किया जाता है कि राज्य के लिये जारी Income & Asset Certificate एक वर्ष के लिये मान्य होगा। एक बार उक्त Income & Asset Certificate जारी होने के उपरान्त अगर प्रार्थी आगामी वर्ष में भी आर्थिक कमजोर वर्ग के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार पात्र है तो ऐसी स्थिति में प्रार्थी से सत्यापित संलग्न शपथ-पत्र के आधार पर पूर्व में जारी Income & Asset Certificate को ही मान लिया जायेगा, ऐसा अधिकतम 03 वर्ष के लिये किया जा सकता है।

ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट 3 साल का करने का आदेश डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें। Click Here

ईडब्ल्यूएस एडमिट को 3 साल तक करने के लिए शपथ पत्र डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें। Click Here

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